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रविवार, 15 नवंबर 2015

ATM मशीन से रकम नहीं निकला जबकि आप के खाते से भुगतान हो गया | अब आप क्या करेंगे?

ATM मशीन से रकम नहीं निकला जबकि आप के खाते से भुगतान हो गया | अब आप क्या करेंगे?

ATM आज हर इन्सान इस नाम से वाकिफ है| अगर किसी को अपने बैंक अकाउंट से रुपया निकलना होता है तो इसी ATM कार्ड का इस्तेमाल कर के भारत के किसी कोने में बिना वक़्त बर्बाद किये हुवे रुपया निकल लेता है|
इस ATM कार्ड के बदौलत आज हमर बहुत सारा कीमती वक़्त बच जाता है जो पहले बैंको में लगने वाली लम्बी-लम्बी लाईनों में बर्बाद हो जाता था |
लेकिन अगर इस ATM कार्ड का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक नहीं किया जाये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है |इसलिए ATM कार्ड किसी को देना नहीं चाहिए इसके पिन नम्बर को किसी दुसरे को बताना नहीं चाहिए या फिर पिन नम्बर को कही लिख के नहीं रखना चाहिए | सारी सावधानिय बरतने के बाद भी एक ऐसी समस्या है जो आप के न चाहते हुवे भी इसका सामना करना पड़ सकता है |
जी हा,कई बार ऐसा होता है की हम ATM कार्ड के द्वारा पैसा निकालने जाते है लेकिन पूरी प्रक्रिया के बाद पैसा नहीं निकलता है और हमारे अकाउंट में निकाला गया दर्शाता है जिसको हम कहते है की "आरे यार ATM मशीन से पैसा नहीं निकला फस गया" |
अगर कभी आप के साथ ऐसा हो जाये तो?????





ATM काउंटर पर कस्टमर केयर का नम्बर दिया होता है उसपर काल करके कम्प्लेन दर्ज कराएँ और ATMसे निकली हुई रसीद को संभल के रख लें |इसके बाद आप का अकाउंट जिस बैंक का है उसको एक लिखित आवेदन पत्र के द्वारा जिसमे आप के खाते का विवरण हो, जिस ATM में आप का पैसा फसा था उसका विवरण हो ,और उस तारीख का विवरण हो जिस दिन ये घटना क्रम आप के साथ घटा था की जानकारी दे और उसकी एक पावती{रिसीविंग} आप ज़रूर ले लें | शिकाएत दर्ज कराने के बाद आम तौर पर बैंक समस्याओ के समाधान के लिए 7 दिन का वक़्त मांगते है लेकिन अगर आप के समस्या को समय सीमा के अंदर नहीं सुलझाया गया तो फिर आप बैंकिंग लोकपाल या उपभोक्ता अदालत में शिकाएत दर्ज करा सकते हैं |

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकिंग लोकपाल में शिकाएत करने के बाद लगभग 15दिनों के अंदर विवाद का निराकरण किया जाना चाहिए और अगर समाधान में 15 दिन से जयादा लगे तो आप 100/-प्रति दिन के हिसाब से जुरमाना मांग सकते हैं |अगर बैंकिंग लोकपाल के द्वारा आप की समस्या हल नहीं हुई तो आप अंत में उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं |
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